SIR Election commission Of India भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अभियान
SIR Election commission Of India के द्वारा जारी एक विशेष अभियान है इसके तहत मतदाता सूचि (Voter List) को पूरी तरह से शुद्ध करने,सत्यापित करने और त्रुटी रहित अपडेट करने के लिए चलाया जाता है हालांकि मतदाता सूचि को अपडेट करने का काम वार्षिक भी होता है लेकिन यह फिर भी उससे कही अलग है जो इसे अधिक व्यापक गहन पुनरीक्षण को दर्शाता है l
SIR का Full Form
SIR का Full Form यदि इंग्लिश में जानना चाहे तो “स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन “(Spacial intensive Revision) और हिंदी में “विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण ” होता है l
SIR
प्रथम चरण : बिहार में
द्वितीय चरण : 12 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रारंभ हुआ है l
B L O का Full Form
बूथ स्तर अधिकारी (Booth Level Officer)
SIR क्या है ?
SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) यह बड़े पैमाने पर समयबद्ध तरीके से B L O के द्वारा घर-घर जाकर मतदाता को सत्यापन करने का अभियान है जो वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए किया जाता है जिससे आने वाले बड़े चुनावों से पहले मतदाता सूचि को सटीक,समावेशी और त्रुटी रहित सुनिश्चित की जा सके l
SIR का मुख्य उद्देश्य
यदि SIR के उद्देश्यों के बारे में जानकरी एकत्रित करे तो इसे निम्न बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है l
- मतदाता सूचि (Voter List) की शुद्धता : मतदाता सूचि में कई तरह की अशुद्धिया देखने को मिलती है जैसे-मृत व्यक्तियों के नाम ,डुप्लीकेट नाम ,प्रवासी (Migrant) व्यक्तियों के नाम और गलत प्रविष्टयों को हटाकर सही विवरणों दराज करना l
- समावेश : यह सुनिश्चित करना कि जितने भी पात्र व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक मतदाता सूचि में शामिल होने से वंचित रह गए हों उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल करना l
- SIR की वैधता : Spacial intensive Revision के माध्यम से वोटर लिस्ट को साफ यनी त्रुटी रहित और एक व्यकित एक वोट को सिद्धांत को मजबूत करके चुनाव प्रणाली में सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाना l
Spacial intensive Revision-SIR की आवश्यकता
1-पुनरीक्षण : विधि के अनुसार ,निर्वाचक नामावलियों में पुनरीक्षण की आवश्यक्ता होती है l जैसे –
- प्रत्येक निर्वाचन से पहले
- आवश्यकता के अनुसार
2- मुद्दे :राजनैतिक दलों द्वारा निर्वाचक नामावलियों की गुणवत्ता से सम्बंधित मुद्दों को उठाये जाना l
3- अन्तिम पुनरीक्षण : प्रदेश में पिछले और अन्तिम Spacial intensive Revision 2003 में किया गया था l
4- परिवर्तन : निर्वाचक नामावली (Voter List) में कई कारणों से परिवर्तन हुए है, जो निम्न है जिसे SIR Election commission Of India को आवश्यकता है
- मृत्त मतदाता नाम वोटर लिस्ट से डिलीट नहीं होने के कारण
- लगातार प्रवास (Migration)
- एक ही मतदाता को कई स्थानों के मतदाता सूचि में पंजीकृत होना l
- किसी अपात्र व्यक्ति का नाम त्रुटिपूर्ण /गलती से वोटर लिस्ट में सम्मिलित हो जाना l
विशेष गहन पुनरीक्षण-SIR की प्रक्रिया (Process)
SIR की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल है
- गणना प्रपत्र वितरण –SIR कार्यवाही के दौरान बूथ लेवल अधिकारी(बी एल ओ ) द्वारा अपने बूथ के समस्त मतदाताओ से संपर्क करते हुए प्रत्येक मतदाता को 2 प्रतियों में गणना प्रपत्र को उपलब्ध कराया जाएगा और गणना प्रपत्र को भरने में BLO के द्वारा सहयोग किया जाएगा
- गणना प्रपत्र जमा करना –मतदाता को केवल गणना फॉर्म भरकर BLO को जमा करना होता है l इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई भी डाक्यूमेंट्स जमा करने की जरुरत नही l गणना फॉर्म जमा करने के बाद बी एल ओ के द्वारा मतदाता को एक प्रति रसीद प्रदान की जाएगी l
- पुराने मतदाता सूचि से मिलान करना –मतदाता को गणना प्रपत्र भरते समय पिछले वोटर लिस्ट 2003 के अनुसार मिलान करना होगा तभी इस प्रपत्र को भरने में सहूलियत होगी l
- सहयोग- मतदाता के द्वारा गणना प्रपत्र भरने व BLO के माध्यम से ERO/AEROको जमा करने में सहायता करना
- नए निर्वाचक : नए निर्वाचको को सम्मिलित करने के लिए प्रपत्र 6 एवं घोषणा प्रपत्र को एकत्रित करना एवं सहायता करना
- मतदाता का पहचान :उन मतदाताओ को पहचान करना जिनकी मृत्यु हो गई हो ,स्थाई रूप से स्थानांतरित हो चुके हो, एक से अधिक स्थानों के वोटर लिस्ट में पंजीकृत हो चुके हो
- आपत्ति : ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बाद यदि कोई व्यक्ति का नाम किसी कारण से छुट गया हो या अन्य किसी नाम पर आपत्ति के रूप में प्रारूप 6,7,8 को भर कर जमा कर सकते है l
दस्तावेज (Documents)
Spacial intensive Revision (SIR) प्रक्रिया के दौरान किस तरह के मतदाताओ को गणना प्रपत्र के अलावा किसी अन्य प्रकार डाक्यूमेंट्स देने की जरुरत नहीं होती जाने निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से
- वे मतदाता जिनका BLO के द्वारा BLO App के माध्यम से पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण 2003 (राज्य के अनुसार ) के रिकार्ड और वर्तमान के रिकार्ड से लिंकिग /मैपिंग का कार्य हो जाने के बाद उन्हें कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं इस तरह के मतदाता लगभग 70% हो जाते है
- ऐसे मतदाता जो विगत SIR के समय मतदाता थे तो स्वयं का और यदि वे स्वयं उस समय मतदाता नहीं थे तो उनके माता /पिता/ अभिभावक का नाम पिछले SIR मतदाता सूचि में खोजकर लिंकिंग /मैपिंग का कार्य की जानी है l और उन्हें डाक्यूमेंट्स देने की जरुरत नहीं होगी
- विवाहित महिला मतदाता की स्थति में मैपिंग का कार्य पति के मतदाता रिकार्ड से न होकर उसके माता /पिता के पछले SIR मतदाता सूचि से होगा
दस्तावेज (Documents) की आवश्यकता
SIR 2026 हेतु डाक्यूमेंट्स की सांकेतिक सूचि
निम्नलिखित (अपूर्ण ) सूचि के अनुसार दस्तावेज स्वयं या मता/पिता के अलग-अलग स्व प्रमाणित प्रतियों को जमा किये जाने है l
- कोइ भी केंद्र /राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी / पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान का आदेश l
- सरकार /स्थानीय प्राधिकरण /डाकघर /बैंकों /LIC /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया पहचान पत्र /अभिलेख l
- पासपोर्ट l
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
- राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई निवास प्रमाण पत्र l
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो मान्यता प्राप्त बोर्ड /विश्वविद्यालय द्वारा जारी हो l
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति /अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा कोई भी जाति प्रमाण पत्र l
- परिवार रजिस्टर जो राज्य / स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया हो l
- सरकार द्वारा जारी कोइ भी भूमि /मकान का प्रमाण पत्र l
- आधार के सन्दर्भ में आयोग के पत्र सं० 23 /2025 ERS /खंड दिनांक 09/09/2025 अनुलग्नक द्वारा जारी निर्देश लागु होंगे l
SIR का कार्यक्रम
SIR हेतु प्रशिक्षण की तैयारी एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण
28 OCT 2025 से 03 NOV 2025
बी एल ओ के द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र को उपलब्ध करना l
4 NOV 2025 से 4 DEC 2025
मतदाता सूचि का प्रकाशन
09 DEC 2025
दावे एवं आपत्तियों को दाखिल किये जाने का समय
09 DEC 2025 से 08 JAN 2026
दावे एवं आपत्तियों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुनवाई,सत्यापन, एवं निस्तारण
09 DEC 2025 से 31 JAN 2026
मतदाता सूचि का अंतिम प्रकाशन
07 FEB 2026
मतदाता हेतु voters.eci.gov.in/ वेबसाइट का महत्व
इस वेबसाइट के माध्यम से वोटर्स के लिए कई तरह की ऑनलाइन सुबिधाएं प्रदान की गई है जो निम्नलिखत है l
- नए मतदाता के लिए जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई हो तो वह ऑनलाइन फॉर्म 6 भर सकतें है l
- ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई हो, किसी अन्य जगह चले गए हो या उस मतदेय स्थल से नाम कटवाना चाहते हो तो फॉर्म 7 भर सकते है l
- वे मतदाता जिनकी मतदाता सूचि या वोटर आई डी कार्ड में संशोधन की आवश्यकता है तो फॉर्म 8 भरे l
- ऑनलाइन भरे हुए फॉर्म की स्थति को जाँच / track सकते है l
- वोटर लिस्ट में नाम देखना l
- मतदाता पहचान पत्र को डाउनलोड करना
- BLO से संपर्क l
इस पोर्टल से मतदाताओं को अन्य कई तरह की सुविधाएं प्राप्त होती है l
मतदाता सेवा पोर्टल की आधिकारिक लिंक
मतदाता सेवा की ऑफिसियल पोर्टल पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक अथवा ClickHear बटन को क्लिक करे l
https://voters.eci.gov.in/
- मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड करें l
https://voters.eci.gov.in/home/e-epic-download
- अपनी आवेदन की स्थति चेक करें l
Spacial intensive Revision (SIR) से सम्बंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1- SIR क्या है ?
- SIR के जरिये वोटर लिस्ट को साफ यनी त्रुटी रहित और एक व्यकित एक वोट को सिद्धांत को मजबूत करके चुनाव प्रणाली में सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाना l
2- SIR का Full Form क्या होता है ?
- SIR का पूर्ण रूप Spacial intensive Revision और हिंदी में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण होता है l
3- SIR अभियान का उद्देश्य क्या है ?
- वोटर लिस्ट में कई तरह के अशुद्धियों/त्रुटियों को दूर करते हुए सही विवरण को रखना जिससे मतदाता सूचि को सटीक,समावेशी और त्रुटी रहित सुनिश्चित की जा सके l
4- SIR में गणना फॉर्म / Enumeration Form क्या है ?
- यह मतदाता के द्वारा भरा जाने वाला फॉर्म है जिसमे मतदाता विगत SIR के समय मतदाता थे तो स्वयं का और यदि वे स्वयं उस समय मतदाता नहीं थे तो उनके माता /पिता/ अभिभावक का डिटेल पिछले SIR मतदाता सूचि से खोजकर भरना l
4- भारत निर्वाचन आयोग /Election commission Of India से मदद कैसे लें ?
- भारत निर्वाचन आयोग की ऑफिसियल वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर l
5- भारत निर्वाचन आयोग /Election commission Of India की हेल्प लाइन नंबर क्या है ?
Contact Number
Toll-free Number 1950


